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gyanvapi masjid case: ज्ञानवापी में ‘शिवलिंग’ या फव्वारा? 30 मई को सामने आएगा सच

gyanvapi masjid case

gyanvapi masjid case: यूपी के वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे वीडियो को सार्वजनिक करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ज्ञानवापी मस्जिद में ‘शिवलिंग है या फिर फव्‍वारा, इसका सच देश की जनता के सामने 30 मई को आएगा। इस दिन कोर्ट सर्वे के फोटोग्राफ भी जारी करेगी। वहीं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि आज वीडियोग्राफी की सर्टिफाइड कॉपी मिलनी थी, लेकिन सूचना मिली कि टेक्निकल कमी के कारण सीडी नहीं बनी है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि 30 मई को सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट में सीडी मिलेगी।

इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद (gyanvapi masjid case) सर्वे मामले में शुक्रवार (27 मई) को मुस्लिम पक्ष के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा,’ हमने अनुरोध किया है कि आयोग की रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो केवल संबंधित पक्षों के साथ साझा किए जाएं और रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी के साथ हिंदू पक्षकारों ने वाराणसी जिला कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देते हुए मांग की थी कि सर्वे से संबंधित वीडियो और तस्‍वीरों को पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। दरअसल  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिविल जज की जगह वाराणसी जिला कोर्ट ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रही है।

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