Bhimtal: विकासखंड धारी के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी धारी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह राणा द्वारा नए कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय से चलने वाले आईपीसी, सीआरपीसीन तथा एडवांस्ड एक्ट की जगह है अब भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए है।

नए कानून के अनुसार नाबालिक से दुष्कर्म की पुष्टि होने पर अपराधी को फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है और सामूहिक दुष्कर्म करने पर 20 साल की सजा या जीवन भर जेल काटने का प्रावधान है।
नए कानूनो के लागू होने से पुलिस के जांच करने तथा न्याय प्रक्रिया में बदलाव आएगा। इसमे अपराधों के लिए नई धाराएं और जमानत के लिए नए प्रावधान किए गए हैं।
नए कानून में ऐसा भी प्रावधान किया गया है की सड़क दुर्घटना करने वाला ड्राइवर यदि पीड़ित को अस्पताल या पुलिस थाने ले जाता है तो उसकी सजा को कम किया जा सकता है।




