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भाजपा के दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में 11 आरोपियों के नाम दिल्ली HC में शामिल किए

देहरादून : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर सहित 11 पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। लगभग 250 पृष्ठों की यह याचिका गौतम की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं सिमरन बरार और नीलमणि गुहा ने दायर की है। याचिका में अभिनेत्री उर्मिला सनावर और अन्य को पक्षकार बनाया गया है। गौतम ने अदालत से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

याचिका में जिन लोगों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनमें अभिनेत्री उर्मिला सनावर; पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस; उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी; पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल; आम आदमी पार्टी; कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा; मोहित चौहान शामिल हैं। याचिका में मामले से संबंधित अवधि के दौरान गौतम के ठिकाने का विवरण भी शामिल है। याचिका के अनुसार, वह 10, 13, 14 और 15 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में थे। 16 सितंबर, 2022 को वह उत्तर प्रदेश में थे, जिसके बाद वह 17 और 18 सितंबर को नई दिल्ली लौट आए। याचिका में आगे कहा गया है कि गौतम 19 सितंबर, 2022 को ओडिशा में थे और 20 सितंबर, 2022 को वापस नई दिल्ली आ गए थे।

सोमवार को गौतम ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी संस्थाओं द्वारा उनकी और भाजपा की छवि खराब करने के लिए रची गई “सुनियोजित आपराधिक साजिश” बताया।

उन्होंने दावा किया कि “आरोपियों ने एक सुनियोजित आपराधिक साजिश के तहत झूठे और मनगढ़ंत ऑडियो और वीडियो क्लिप तैयार किए और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इन ऑडियो-वीडियो क्लिप के माध्यम से कथित तौर पर उनकी, भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की छवि खराब करने का प्रयास किया गया।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वायरल ऑडियो-वीडियो क्लिप को अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित बताकर प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें भाजपा नेताओं के नाम लेकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है और दुष्यंत कुमार गौतम को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। यह भी आरोप है कि इन सामग्रियों में आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है।

भाजपा नेता ने दावा किया कि यह पूरा कृत्य (वायरल ऑडियो-वीडियो क्लिप) “कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और कुछ अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से उत्तराखंड और अन्य राज्यों में शांति भंग करने, अशांति और दंगे भड़काने और भाजपा नेताओं को मानसिक रूप से परेशान करने के इरादे से किया गया था।”

इससे पहले, उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर पूरे मामले से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति को प्रस्तुत किया था, क्योंकि इस मामले के संबंध में भ्रामक जानकारी, अधूरी सच्चाई और निराधार आरोप लगातार सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंकिता भंडारी मामले में किसी भी वीआईपी की कोई संलिप्तता नहीं है। इस तथ्य को न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

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