हल्द्वानी: प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया ने कहा कि नगर आयुक्त हल्द्वानी द्वारा नगर निगम कार्मिको को दमुवाढूँगा क्षेत्र में मौजूदा सरकारी जमीनों को चिन्हित कर तारबाड़ व हदबंदी करने हेतु जारी निर्देश विधि सम्मत् नहीं है जिसे निरस्त किया जाना चाहिये।
बल्यूटिया ने कहा जवाहर ज्योति-दमुवाढूँगा क्षेत्र में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-3 संख्याः 214(XVIII(3)/2020-3(17)/2016 देहरादूनः दिनांक 13 मई 2020 को अधिसूचना जारी कर दमुवाढूँगा क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं को राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द कर दिया गया जिस कारण दमुवाढूँगा क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें बन्द हो गई है, और बन्दोबस्ती का कार्य बाधित हो गया है।
ऐसे में नगर निगम द्वारा दमुवाढूँगा में सरकारी जमीनों का चिन्हिकरण कर तारबाड़ (हदबन्दी) किये जाने सम्बन्धी निर्देश शासन की अधिसूचना का खुला उल्लंघन है।
जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें बन्द होने से बन्दोबस्ती नहीं हुई है एवं क्षेत्र का राजस्व नक्शा भी बन पाया है। ऐसे में नगर निगम कैसे सरकारी जमीन का चिन्हिकरण कर हदबन्दी की प्रक्रिया कर सकता है।



