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अधिवक्ता सुभाष जोशी की दमदार पैरवी से मोहन को मिला न्याय

नैनीताल। चार साल पुराने दहेज हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार ने जून 2020 में भवाली निवासी अपनी बहन प्रीति की दहेज हत्या का आरोप अपने जीजा पर लगाया था जिसके चलते पुलिस ने आरोपी जीजा मोहन कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहा से आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया।

मामले की जांच तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी ने करी आरोपी चार वर्ष से नैनीताल जेल में ही बंद है इस दौरान मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में लगातार जारी रही मंगलवार को जिला जज सुबीर कुमार ने आरोपी को दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में दोष मुक्त करार दिया।

मामले में कुल 12 गवाह पेश किए गए थे बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता सुभाष जोशी ने मामले में दमदार पैरवी करते हुवे न्यायालय के सामने साक्ष्य व गवाह पेश किए जिसमे बचाव पक्ष की तरफ से कुल 4 गवाह पेश किए गए जिसमे आरोपी की चार साल की बेटी भी शामिल रही।

वही अभियोजन की तरफ से कुल 9 सरकारी गवाह पेश किए गए न्यायालय ने सभी तथ्यों परिस्थितियों व साक्ष्यो के परीक्षण के बाद आरोपी मोहन कुमार को दोषमुक्त करार देते हुवे उसे तत्काल बरी करने के आदेश जारी किये है।

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