देहरादून। उत्तराखंड शासन के निर्देशों के बाद अब देहरादून में शादी-विवाह समारोहों के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया है कि अब शादियों के लिए अधिकतम 02 व्यावसायिक सिलेंडर आवंटित किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें लागू की गई हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य किए हैं:
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शपथ पत्र: ₹10 के स्टांप पेपर पर लिखित शपथ पत्र देना होगा।
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शादी का कार्ड: समारोह के प्रमाण हेतु विवाह का निमंत्रण पत्र।
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आधार कार्ड: आवेदनकर्ता का पहचान पत्र।
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समय सीमा: समारोह से कम से कम 10 से 12 दिन पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है।
कहां करें आवेदन?
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इच्छुक व्यक्ति देहरादून नगर क्षेत्र के लिए जिला पूर्ति कार्यालय और अन्य तहसीलों के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अब तक जिले में 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें सिलेंडर आवंटित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
आम जनमानस के लिए अन्य विशेष व्यवस्थाएं
प्रशासन ने छोटे दुकानदारों, विद्यार्थियों और श्रमिकों की सुविधा का भी ध्यान रखा है:
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5 किलो के सिलेंडर: गैस की परेशानी न हो, इसके लिए एजेंसियों को 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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बफर स्टॉक: सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कुल स्टॉक का 10% हिस्सा केवल इस अस्थायी व्यवस्था के लिए सुरक्षित रखें।
कालाबाजारी पर सख्त एक्शन: 4 घरेलू सिलेंडर जब्त
जिलाधिकारी की क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हाल ही में नगर निगम क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 04 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सहायता और शिकायत हेतु हेल्पलाइन
यदि आपको गैस आपूर्ति या उपलब्धता में कोई समस्या आ रही है, तो आप जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
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हेल्पलाइन नंबर: 1077, 0135-2626066, 0135-2726066
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व्हाट्सएप नंबर: 7534826066



