कोटद्वार: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। तीनों दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों- पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है।
कोटद्वार की अदालत ने Ankita Bhandari Murder Case मे तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ साथ अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है।
आपको बता दे की अंकिता भंडारी श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली थी और बेहद सामान्य परिवार से थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से ही वह नौकरी की तलाश में निकली थी। उसे ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली थी लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। अंकिता 18 सितंबर, 2022 को लापता हो गई थी और उसका शव नहर में मिला था।
पुलिस ने इस मामले में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिजॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। अंकिता की हत्या करने के बाद उसका शव चीला नहर में फेंक दिया था। आरोपियों ने अंकित भंडारी की हत्या कर शव नहर में फेंकने की बात स्वीकार की थी। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि उसकी मौत डूबने से हुई थी और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे।
उत्तराखंड में न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि तमाम सामाजिक संगठन भी अंकित के इंसाफ की लड़ाई पिछले ढाई साल से लगातार लड़ रहे हैं। अंकिता के परिजनों का आरोप है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाया था और बात ना मानने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में SIT ने अदालत में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 97 गवाहों के नाम थे। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयानों को भी सुनवाई में शामिल किया था।