कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई जारी है|शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है| बता दें कि 14 फरवरी से लगातार बड़ी बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है| इससे पहले कोर्ट में छात्राओं की तरफ हिजाब के पक्ष में दलीलें दी गईं थीं|हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में गुरुवार को एक नई याचिका दाखिल की गई थी|सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हिजाब पर रोक कुरान पर प्रतिबंध लगाने के समान है|बता दें कि हिजाब पर विवाद दिसंबर से जारी है|कर्नाटक के उडुपी जिले की छह छात्राओं ने हिजाब को लेकर आवाज उठाई थी|जिसके बाद छात्राओं ने हाई कोर्ट का रुख किया था| कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनकर स्कूल जाने पर अस्थाई रोक लगा दी है|
‘हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी नहीं’
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