छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है| गुरुवार को शुरुआती दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अब अगले सोमवार को आगे की सुनवाई होगी|साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक के लिए छात्रों को कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनने का आदेश दिया है जो लोगों को उकसा सकता है, चाहे वह हिजाब या केसरिया कपड़ा ही क्यों न हो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने एक मुसलमान महिला जज को इस तीन सदस्यीय बेंच का सदस्य बनाया है|जस्टिस जैबुनिसा मोहिउद्दीन खाजी इस बेंच की सदस्य हैं जिन्हें पिछले साल एक ज़िला जज के पद से पदोन्नति देकर हाईकोर्ट का जज बनाया गया था|इस बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश ख़ुद कर रहे हैं|पीठ के दूसरे सदस्य न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित हैं जिन्होंने तीन दिनों तक हिजाब मामले पर सुनवाई करने के बाद इसे बड़ी पीठ के पास भेजने का फैसला लिया क्योंकि इस मामले में संवैधानिक सवाल और व्यक्तिगत क़ानून दोनों शामिल हैं|
अगले आदेश तक धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक
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