ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के व्यक्ति ने दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानून और न्याय की प्रक्रिया बाधा आएगी, साथ ही दिल्ली में संवैधानिक तंत्र भी टूटने का संकट है।
यह भी पढ़े👉 Congress ने गणेश गोदियाल को income tax से समन भेजे जाने पर निर्वाचन अधिकारी से की मुलाकात
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि Arvind Kejriwal अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका से जुड़ा मामला है दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि हम कैसे हटाने को बोल सकते हैं। इसमें न्यायिक समीक्षा कैसे हो सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि क्या कानून में इस तरह को कोई प्रतिबंध है, जिसके मुताबिक, कहा जा सके कि वो CM नहीं रह सकते है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में Arvind Kejriwal को सीएम पद से हटाने की मांग की गई है।
Join whatsapp Group for news update (click)