गंगा में खनन के खिलाफ मातृ सदन-हरिद्वार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि रायवाला और भोगपुर क्षेत्रों के बीच खनन गतिविधि को रोका जाए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने भी मामले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को एक पक्ष बनाया और राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया। बुधवार को सुनवाई के दौरान हरिद्वार के जिलाधिकारी की ओर से एक हलफनामा पेश किया गया जिसमें कहा गया कि गंगा नदी में खनन किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई दिशा-निर्देश या निर्देश जारी नहीं किया गया है. हालांकि, एनएमसीजी ने 16 फरवरी, 2022 को एक बार फिर राज्य सरकार को गंगा में खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था हरिद्वार में मातृ सदन आश्रम ने यह कहते हुए जनहित याचिका दायर की थी कि हरिद्वार में गंगा में नियमों का घोर उल्लंघन कर खनन किया जा रहा है जिससे गंगा का अस्तित्व खतरे में है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि नदी को बचाने के लिए गंगा में अवैध खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए. जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि कुंभ मेला क्षेत्र में भी खनन गतिविधियां की जा रही हैं। यह कहते हुए कि केंद्र सरकार ने स्वच्छता सुनिश्चित करने और गंगा की रक्षा के लिए NMCG का गठन किया था, याचिकाकर्ता ने बताया कि NMCG ने राज्य सरकार को बार-बार हरिद्वार में गंगा के किनारे खनन बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बावजूद राज्य सरकार गतिविधि जारी रखे हुए थी।
रायवाला से भोगपुर तक गंगा में खनन बंद करो- हाईकोर्ट
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