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देहरादून में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिठाई की दुकानों से रेस्टोरेंट तक छापेमारी; 8 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे

देहरादून। त्योहारी सीजन में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने देहरादून से मसूरी तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, बेकरी और डेयरी उत्पादों की जांच की गई। विभागीय टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के आठ नमूने एकत्र कर जांच के लिए खाद्य विश्लेषणशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्लेमेनटाउन के छह रेस्टोरेंटों को नोटिस

निरीक्षण अभियान के दौरान क्लेमेनटाउन क्षेत्र के छह रेस्टोरेंटों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी पाई गई। इनमें पेयजल की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किए हैं।

विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें और आवश्यक दस्तावेजों को नियमानुसार उपलब्ध रखें।

मिठाइयों के आठ नमूने जांच के लिए भेजे

त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने के मद्देनजर विभाग ने रसगुल्ला, लड्डू, बर्फी, मिल्क केक और पेड़े सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। कुल आठ नमूनों को खाद्य विश्लेषणशाला भेजा गया है, ताकि उनकी गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की जा सके।

नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट या मानकों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्वीट्स वीके की निर्माण इकाई को काम रोकने के निर्देश

विकासनगर स्थित स्वीट्स वीके की निर्माण इकाई के संबंध में विभाग ने लाइसेंस संशोधन होने तक काम रोकने के निर्देश दिए हैं। यह कदम खाद्य कारोबार से जुड़े लाइसेंस संबंधी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

मसूरी में भी मिठाई और बेकरी उत्पादों की जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मसूरी के मॉल रोड और लंढौर क्षेत्र में भी निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई की दुकानों, बेकरी और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों की जांच की गई।

विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को यह भी निर्देश दिया कि मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है। इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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