Uttarakhand Gutkha Ban 2026 | देहरादून, उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू व निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी आदेश में राज्यभर में इस प्रतिबंध को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 तथा धारा 30(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिबंध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत खाद्य उत्पादों में घटक के रूप में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

Uttarakhand Gutkha Ban 2026: गुटखा और पान मसाला पर सख्ती
जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य उत्पादों में तंबाकू एवं निकोटिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनस्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध की अवधि के दौरान संबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरे उत्तराखंड में प्रतिबंधित रहेगी। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन और आम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।



