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Uttarakhand Gutkha Ban 2026: उत्तराखंड में गुटखा और पान मसाला पर एक साल की रोक, तंबाकू-निकोटिन युक्त उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध

Uttarakhand Gutkha Ban 2026 | देहरादून, उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू व निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी आदेश में राज्यभर में इस प्रतिबंध को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 तथा धारा 30(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिबंध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत खाद्य उत्पादों में घटक के रूप में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

Uttarakhand Gutkha Ban 2026: गुटखा और पान मसाला पर सख्ती

जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला जैसे खाद्य उत्पादों में तंबाकू एवं निकोटिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनस्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध की अवधि के दौरान संबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरे उत्तराखंड में प्रतिबंधित रहेगी। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन और आम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से की गई है।

अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य महानिदेशालय, सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

इसके अलावा आदेश को सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए भी भेजने का उल्लेख किया गया है। संबंधित अधिकारियों से प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है।

एक वर्ष तक लागू रहेगा प्रतिबंध

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाकर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।

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