Friday, March 24, 2023
Google search engine
HomeHaridwarGST चोरी में पहली सजा, सीजेएम हरिद्वार कोर्ट का फैसला, व्यापारी को...

GST चोरी में पहली सजा, सीजेएम हरिद्वार कोर्ट का फैसला, व्यापारी को पांच साल की जेल

Haridwar: जीएसटी (GST) चोरी के मामले में उत्तराखंड में माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत पहली सजा हुई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हरिद्वार की कोर्ट ने दोषी व्यापारी सुरेंद्र सिंह को पांच साल के कारावास और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। राज्य कर विभाग का दावा है कि जीएसटी (GST) चोरी में अदालत से दोषी को सजा होने का देश में पहला मामला है।

यह भी पढ़े: Nainital High Court: 12वीं की छात्रा पर फेंका था तेजाब, कोर्ट ने दिया 35 लाख का मुआवजा देने का आदेश

राज्य कर विभाग की सीआईयू टीम ने अप्रैल 2022 में हरिद्वार जिले के ज्वालापुर निवासी सुरेंद्र सिंह की छह फर्मों पर कार्रवाई की थी। जांच में विभाग ने पाया कि आरोपी ने फर्जी बिल कर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ लिया था।

GST

इसमें लगभग 17 करोड़ का फर्जी क्लेम लिया। मामले में सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को सीजेएम हरिद्वार मुकेश चंद आर्य की कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह को दोषी करार सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Join whatsapp Group for more News update (click here)

Dehradun का रायपुर बड़ासी फ्लाईओवर हुआ निर्माण मे अनियमितताओं का शिकार, हो सकता है कोई बड़ा हादसा!
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments