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क्या आप चेक से करते हैं लेन-देन ? तो जान लें RBI का नया नियम, वरना भरनी पड़ेंगी पेनाल्टी

ब्यूरो। अगर आप चेक के जरिए भुगतान (Cheque Payment) करते हैं तो अब आपको पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अगस्त से लागू हुए बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। केंद्रीय बैंक (RBI) ने अब चौबीसों घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस महीने से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) 24 घंटे काम कर रहा है।

हर समय खाते में होने चाहिए बैलेंस

अब बैंक हॉलिडे वाले दिन भी चेक क्लियर हो जाएगा. ऐसे में आपके खाते में हर समय मिनिमम बैलेंस होने चाहिए. इसलिए, चेक जारी करने से पहले, सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि है अन्यथा चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होने पर आपको पेनल्टी राशि देनी होगी।

EMI पर भी पड़ेगा असर

चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यही सावधानी EMI, ऑटोमेटेड बीमा प्रीमियम, SIP को लेकर भी रखनी है। क्योंकि अगर इनके कटने की ड्यू डेट बैंक हॉलिडे वाले दिन भी पड़ सकती है। ऐसे में खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना अनिवार्य है।

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