Insurance Claim : बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) तो आपने ले ली है। लेकिन कभी इसका क्लेम लेना पड़े और समय पर नहीं मिले तो इस स्थिति से निपटने का तरीका जानते क्या आप। बीमा क्लेम के बहुत से मामलों में लंबा समय बीत जाने के बाद भी क्लेम का पैसा पीड़ितों को नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में पॉलिसीधारक क्या करें-
बीमा पॉलिसी धारकों (Insurance Claim) के पास बीमा कंपनी (Insurance company) की शिकायत करने का अधिकार है। ग्राहक बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। देश में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल हैं। ग्राहक जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह के बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं।
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बीमा लोकपाल से शिकायत करने से पहले ग्राहकों को बीमा कंपनी के पास अपनी शिकायत रखनी चाहिए। ग्राहक सबसे पहले अपनी शिकायत बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी यानी जीआरओ (GRO) के सामने रख सकते हैं। अधिकतर मामलों में देखा गया है वहीं उनकी समस्या का समाधान हो जाता है।
बीमा नियामक इरडा (Irdai) के ऑनलाइन पोर्टल IGMS का उपयोग करके भी ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत का समाधान करने के लिए बीमा कंपनी के पास 15 दिन का समय होता है। इस अवधि में आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप इरडा के समक्ष अपनी शिकायत रख सकते हैं। आप IRDA के complaints@irdai.gov.in पर ई-मेल पर शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक IRDA के टॉल फ्री नंबर 155255 या 1800 4254 732 पर भी शिकायत कर सकते हैं।
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अगर आप इरडा के समाधान से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो अगले स्तर पर आप बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। देश में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल हैं। ग्राहक जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह के बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। ग्राहक स्वयं या अपने कानूनी उत्तराधिकारियों अथवा नामित व्यक्ति के माध्यम से यह शिकायत कर सकते हैं।
यदि आप लोकपाल कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, तो आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरना होगा। आपने अगर अपने दस्तावेज बीमा लोकपाल को डाक से भेजे हैं, तो भी बीमा लोकपाल आपसे इन फॉर्म्स को भरने के लिए कहेगा। आपकी शिकायत और दस्तावेज जमा होने के बाद बीमा लोकपाल सुनवाई के लिए एक तारीख तय कर देगा। उस तारीख पर शिकायत करने वाले को उपस्थित रहना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे छूट भी मिल सकती है।
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